आप सांसद संजय सिंह से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने 7 मार्च तक बढ़ाया जवाब दाखिल करने का समय

गोवा के सीएम डॉ. प्रमोद सावंत की पत्नी ने दायर किया था मानहानि का मामला

आप सांसद ने लगाया था नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ने का आरोप

पणजी, 24 जनवरी, 2025 : गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अदालत ने जवाब दाखिल करने का समय आगामी 7 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। संजय सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की थी। 

 दरअसल, गोवा की एक अदालत ने कथित तौर पर "नकदी के बदले नौकरी घोटाले" से जुड़ने के आरोप को लेकर सुलक्षणा सावंत द्वारा दायर 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में आप सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। मुकदमे में कहा गया था कि आप सांसद द्वारा दिए गए बयान न केवल मानहानिकारक हैं, बल्कि व्यापक रूप से प्रसारित और साझा भी किए गए। 

 इसके अतिरिक्त, मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि ये निराधार आरोप बिना किसी विश्वसनीय सबूत के लगाए गए हैं, जिससे सुलक्षणा सावंत की व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। सीएम की पत्नी ने संजय सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा मांगी थी, जिससे उन्हें सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर उनके बारे में कोई अपमानजनक बयान, वीडियो या लेख बनाने या प्रकाशित करने से रोका जा सके।

उल्लेखनीय है कि संजय सिंह ने अदालत को 10 जनवरी 2025 को हुई आखिरी सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया था कि वह सीएम डॉ. प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान देने से बचेंगे। फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि अदालत क्या आदेश देती है।

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