अशोक गहलोत को झटका, कोर्ट ने दी ट्रायल को मंजूरी
संजीवनी मामले में बार-बार आरोप लगाने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत
ने दायर किया था गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस
अदालत ने खारिज की गहलोत द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका
नई दिल्ली, 13 दिसंबर 2023।
राजस्थान विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अब कार्यवाहक
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े
मानहानि मामले में भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने
मानहानि के मामले में गहलोत के खिलाफ ट्रायल को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने मानहानि
मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी। अदालत ने गहलोत द्वारा
दायर पुनरीक्षण याचिका को सिरे से नकार दिया।
राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बार-बार संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसी साल जोधपुर में हुए सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने कहा था कि संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनका परिवार भी शामिल था। उनके इस बयान के बाद शेखावत ने इसी साल 3 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आरोप निराधार है। अब तक पेश चार चार्जशीट में ना तो उनका ना ही उनके किसी परिवार के सदस्य का नाम आया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच के आधार पर 6 अगस्त को अशोक गहलोत को समन जारी किया था। गहलोत ने रिवीजन कोर्ट में समन को चुनौती दी थी, जिसे बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री को ट्रायल का सामना करना ही पड़ेगा।
- फरवरी 2023 में अशोक
गहलोत ने संजीवनी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दोषी बताया
था।
- 3 मार्च 2023 को
केंद्रीय मंत्री ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
- दिल्ली पुलिस की जांच
के आधार पर कोर्ट ने 6 अगस्त को गहलोत के खिलाफ समन जारी किया।
- गहलोत ने समन के
खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया।
- बुधवार को राउज
एवेन्यू अदालत ने गहलोत की याचिका खारिज कर दी। ट्रायल चलाने को मंजूरी दे दी।
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