राजधानी में पीएनजी से चलाने होंगे सभी उद्योग I All industries will be run in the capital from PNG
बिना पीएनजी के चल रहे 1644 उद्योगों को 31 जनवरी तक का दिया समय
आदेश का पालन नहीं करने होगी सख्त कार्रवाई
राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानि एनसीआर भंयकर प्रदूषण की चपेट में है। यहां वायु का गुणवत्ता मानक इतना खराब है कि लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इसका बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उद्योग प्रदूषण को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पर आने वाले दिनों में उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ दिल्ली में परिचालित उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानि पीएनजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। आगामी 31 जनवरी तक उद्योग को डेडलाइन दी गई है, बचे हुए उद्योग तब तक पीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि दिल्ली के 50 औद्योगिक क्षेत्रों में फैली ऐसी लगभग 1644 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है, जिन्हें अभी पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का उपयोग शुरू करना है, हालांकि बड़ी संख्या में अन्य उद्योग पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। आयोग ने दिल्ली में पहचान किए गए सभी उद्योगों द्बारा पीएनजी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आयोग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को बढ़ानेे में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) पाइपलाइन नेटवर्क, पैमाइश और संबंधित बुनियादी ढांचा पूरा होने से बहुत प्रभावित हुए।
आईजीएल, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से औद्योगिक इकाइयों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है ताकि बुनियादी ढांचा कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके, जिससे दिल्ली में सभी पहचान की गई औद्योगिक इकाइयां 31 जनवरी-2021 तक दूसरे ईंधन के बजाय पूरी तरह पीएनजी का उपयोग करने लगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निरीक्षण करने और गैर-अनुमोदित ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों की पहचान करने तथा गैर-अनुपालन के मामले में कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।
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