डीएल, आरसी व परमिट के दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई I Validity of DL, RC and permit documents extended till 31 March


केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया परामर्श 

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मंत्रालय ने लिया यह निर्णय

कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को एक परामर्श जारी कर दिया है। 

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों-1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में इस साल 30 मार्च, 9 जून, और 24 अगस्त को परामर्श जारी किया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सभी प्रकार के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और संबंधित दस्तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसंबर-2020 तक वैध समझी जाए। 31 दिसंबर नजदीक है, इसीलिए मंत्रालय ने इससे पहले ही फिर से वैधता का बढ़ाने का निर्णय लिया है। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, इसीलिए परामर्श भी जारी कर दिया गया है। 



अब उक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च 2021 तक वैध समझी जाएगी। इसमें वेे सभी दस्तावेज शामिल रहेंगे, जिनकी वैधता 1 फरवरी-2020 को समाप्त हो गई है या 31 मार्च-2021 तक समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय नागरिकों की सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए परिवहन संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। इसी के मध्येनजर प्रर्वतन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च-2021 तक वैध माना जाए। 

केन्द्रीय मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से इस परामर्श को मूल भावना के साथ कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया है, जिससे नागरिक, ट्रांसपोर्टर तथा विभिन्न अन्य संगठन, जो कोविड महामारी के दौरान इस कठिन समय में प्रचालन कर रहे हैं, को कोई परेशानी हो और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े।


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